आर्टिकल 35A जम्मू और कश्मीर में यहां धारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर लगाया था उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था
कि आर्टिकल 35A पर लगाने पर कश्मीरि भारत के साथ घुल मिल सकते हैं लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल उलट हो गया Article 35 A का मकसद जम्मू कश्मीर में भारत देश देश के किसी भी देश का व्यक्ति वहां पर वोट नहीं डाल सकता और सरकारी नौकरी नहीं कर सकता जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मे भी Article 35 A को हटाने का विरोध किया है
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारुख अब्दुल्ला ने भी आर्टिकल 35A हटाने पर विद्रोह की धमकी दी है 14 मई 1954 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश जारी किया था जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर का नागरिक तभी राज्य का हिस्सा माना जाएगा जब वह पैदा होगा अटकल 35वें को सरल शब्दों में कह सकते हैं कि भारत देश मैं किसी भी प्रदेश का व्यक्ति दूसरे प्रदेश में जाकर सरकारी नौकरी करता है मकान खरीद सकता है और वहां रह सकता है लेकिन जम्मू कश्मीर में भारत के अन्य राज्यों के व्यक्तियों के लिए यह आर्टिकल 35A वहां वोट डालने में और सरकारी नौकरी करने के लिए बाध्य करता है( समाचार मीडिया में खबरों के मुताबिक हैं)कि आर्टिकल 35A पर लगाने पर कश्मीरि भारत के साथ घुल मिल सकते हैं लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल उलट हो गया Article 35 A का मकसद जम्मू कश्मीर में भारत देश देश के किसी भी देश का व्यक्ति वहां पर वोट नहीं डाल सकता और सरकारी नौकरी नहीं कर सकता जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मे भी Article 35 A को हटाने का विरोध किया है
पिछले दिनों जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया है अब जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और भारत के संविधान अनुसार वहां शासन व्यवस्था है